शुक्रवार, 17 जून 2022

भार वाहनों के कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर

बकाया कर जमा नहीं कराने पर होगी वाहनों की धरपकड़

बाड़मेर, 17 जून। जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। बकाया कर जमा नहीं कराने पर वाहनों की धरपकड़ कीे जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा पुराने बकाया कर एवं खनन विभाग द्वारा प्राप्त चालानों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी योजना की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर तक बढाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने बकाया कर जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट दी गई है साथ ही भारवाहनों के खनन विभाग से प्राप्त ई-रवाना के चालानों पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। टैªक्टर पर बकाया ई-रवाना के चालानों के निस्तारण हेतु एक मुक्त राशि 7500 जमा करवाने पर सभी चालानों का निस्तारण किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु दो उड़नदस्तों का गठन किया गया है जो 24 घंटे बकाया कर वसूली एवं बकाया कर वाले वाहनों को जब्त करेगें। इस योजना की विस्तृत जानकारी हेतु परिवहन कार्यालय बाड़मेर में कार्यालय समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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