गुरुवार, 16 जून 2022

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022, आवेदन की अवधि 10 जुलाई, 2022 तक

बाड़मेर, 16 जून। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2022 में इस वर्ष 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थो की राजकीय व्यय पर यात्रा करवायी जाएगी जिसमें रेल द्वारा 18 हजार एवं हवाई जहाज द्वारा 2 हजार यात्री शामिल है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा हेतु आवेदन की अवधि 16 जून से 10 जुलाई, 2022 तक निर्धारित की गई है।  
रेल यात्रा हेतु तीर्थ स्थान
उन्होने बताया कि रेल यात्रा हेतु रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृदावन, सम्मेदशिखर-पावापुरी, उज्जैन-ऑकारेश्वर, गंगासागर(कोलकता) कामाख्या (गुवाहटी) हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहार शरीफ एवं वेलनकानी चर्च (तमिलनाडू)
तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता
राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो (60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रेल, 2022 को आधार मान कर कीे जाएगी। अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1962 से पूर्व का हो। आवेदक आयकर दाता न हो। आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आश्यक का स्व.घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। भिक्षावृति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामण रोग यथा टीबी कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्तता, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। यात्री के कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगा होना स्वास्यि की दृष्टि से उपयुक्त होगा। वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आश्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किया जाना है। जिन आवेदकों द्वारा विगत वर्षो में उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका नम्बर उक्त योजना में यात्रा हेतु चयन नहीं हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा जीवनसाथी साथ में यात्रा नहीं कर रहा है तो वह अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकता है। वे आवेदक जो विगत वर्षो में लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन देवस्थान विभाग की वेबसाईट https://devsthan.rajasthan.gov.in हिन्दी में देवस्थान डिपार्टमेन्ट राजस्थान में उपलब्ध लिंक के माध्यम से अथवा सीधे evevasthan.rajasthan.gov.in पर जाकर केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन स्वयं या कम्प्यूटर जानकार की मदद से भरा जा सकता है। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नि दोनों के पास जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपनी पसन्द के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित किये जाए। आवेदकों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पूर्व ही जनआधार हेतु पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ले। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला कलक्टर कार्यालय तथा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
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