मंगलवार, 17 मई 2022

नए जिलों के सृजन के संबंध में 23 तक प्रस्ताव आमन्त्रित

बाड़मेर, 17 मई। जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से नये जिलों के पुर्नगठनध्सृजन के संबंध में निर्धारित मानदण्डों की स्पष्ट सूचना के साथ 23 मई, 2022 तक प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने आम सूचना जारी कर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं आम जन को सूचित किया है कि प्रदेश में नये जिलों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में श्री रामलुभाया आईएएस (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में नवीन जिला बनाये जाने हेतु प्राप्त मांगों/प्रस्तावों पर चर्चा कर उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तावित निर्णय में जिला स्तर पर नवीन जिला सृजन के संबंध में सांसद/विधायक /जनप्रतिनिधियों/आमजन आदि से प्रस्ताव/मांग/ज्ञापन प्राप्त किये जाने, उक्त प्राप्त प्रस्ताव/ मांग/ज्ञापनों का जिला स्तर पर परीक्षण करवाया जाना, नवीन जिले के सृजन हेतु प्रस्तावित मुख्य मानदण्डों यथा जिले की भौगोलिक स्थिति व मांग की पृष्ठ भूमि, जिले की जनसंख्या की स्थिति, जिला मुख्यालय से दूरस्त तहसील की दूरी, जिला पुर्नगठन का औचित्य एवं नवीन जिले की आवश्यकता, प्रस्तावित जिले में न्यूनतम तहसील संख्या व उपलब्ध प्रशासनिक आधारभूत संख्या, क्षेत्र के पिछड़ेपन व गरीबी की स्थिति के दृष्टिगत विकास, सुशासन व सुप्रबन्ध एवं त्वरित अभाव अभियोग निस्तारण शामिल है।

उन्होने उक्त संबंध में क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई के जिले के रूप में पुर्नगठन/सृजन के संबंध में प्रस्ताव या मांग तथा नवीन जिला प्रस्तावित होने की स्थिति में किसी क्षेत्र को पुनर्गठित जिले/नवीन जिले में रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव/मांग/ज्ञापन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी आरएएस को लिखित में मय निर्धारित मानदण्डों की स्पष्ट सूचना के 23 मई तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते है अथवा डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते है। प्राप्त प्रस्ताव/मांग/ज्ञापन का जिला स्तर पर परीक्षण करवाया जाकर तद्नुसार राज्य सरकार को टिप्पणी/प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों/मांग/ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

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