मंगलवार, 19 अप्रैल 2022

पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कार्यक्रम निर्धारित, 08 मई को होगा मतदान

बाड़मेर, 19 अप्रेल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के दिनाक 31 जनवरी, 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि जिले में बालोतरा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 व धोरीमना पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक 4 तथा 4 सरपंच, 1 उप सरपंच एवं 17 वार्ड पंचों के पदों पर उप चुनाव कराया जाएगा। उन्होने बताया कि इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
यह रहेगा उप चुनाव का कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव के लिए सोमवार 25 अप्रेल को नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि बुधवार 27 अप्रेल को प्रातः 11 से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरूवार 28 अप्रेल को प्रातः 11 बजे से की जाएगी तथा शुक्रवार 29 अप्रेल को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि रविवार 8 मई को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाकर सोमवार 9 मई को प्रातः 9 बजे से पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार सरपंच एवं पंच के उप चुनाव के लिए सोमवार 25 अप्रेल को नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि रविवार 1 मई को प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा सोमवार 2 मई को प्रातः 10 बजे से की जाएगी तथा इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होने बताया कि नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होने बताया कि रविवार 8 मई को प्रातः 7 से सांय 5 बजे तक मतदान करवाया जाकर मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी।
उन्होने बताया कि उप सरपंच का चुनाव सोमवार 9 मई को होगा। उप सरपंच के चुनाव हेतु चुनाव तिथि 9 मई को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। पूर्वाह्न 10 बजे बैठक प्रारम्भ होगी। नाम निर्देशन पत्रध्प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय पूर्वाह्न 11 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक की जाएगी तथा पूर्वाह्न 11.30 से अपराह्न 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन करने का कार्य किया जाएगा। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 12 से 1 बजे के मध्य कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
यहां होंगे उप चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि जिले में बालोतरा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्याक 22 व धोरीमना पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक 4, सरपंच पद हेतु आडेल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अर्जुन की ढाणी, धोरीमना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उडासर, चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आटिया एवं बाड़मेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोला में उप चुनाव कराया जाएगा। इसी प्रकार उप सरपंच पद हेतु चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढोक में उप चुनाव कराया जाएगा।
उन्होने बताया कि वार्ड पंचों के उप चुनाव पंचायत समिति गडरारोड में ग्राम पंचायत बंधडा के वार्ड सं0 1, फोगेरा के वार्ड सं0 2, गडरारोड के वार्ड सं0 10, बालोतरा पंचायत समिति में ग्राम पंचायत असाडा के वार्ड सं0 10, आकडली बक्सीराम के वार्ड सं0 1, समदडी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सेवाली के वार्ड सं0 10, बामसीन के वार्ड सं0 1, आडेल पंचायत समिति में ग्राम पंचायत निम्बलकोट के वार्ड सं0 2, मालपुरा के वार्ड सं0 5, चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मिठडाउ के वार्ड सं0 2, ढोक के वार्ड सं0 3, सिवाना पंचायत समिति में ग्राम पंचायत भागवा रघुनाथगढ के वार्ड सं0 3, सेड़वा पंचायत समिति में बामडला ग्राम पंचायत के वार्ड सं0 6, धनाऊ पंचायत समिति में ग्राम पंचायत कृष्ण का तला के वार्ड सं0 4, मीठे का तला के वार्ड सं0 11, बाडमेर ग्रामीण पंचायत समिति में ग्राम पंचायत चवा के वार्ड सं0 4 तथा गुड़ामालानी पंचायत समिति में मोखावा खुर्द ग्राम पंचायत के वार्ड सं0 7 के लिए उप चुनाव होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों के उप चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से एवं वार्ड पंचों के उप चुनाव मतपेटी के माध्यम से सम्पन्न कराए जाएंगे। उन्होने बताया कि उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
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