बाड़मेर, 27 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम हेतु एक्सन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945 में वर्णित अनुसूची एक्स अथवा एच श्रेणी की दवाईयों का विक्रय करने वाले औषधि केन्द्रों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के किसी भी क्षेत्र में औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945 में वर्णित अनुसूची एक्स अथवा एच श्रेणी की दवाईयों का विक्रय करने वाले औषधि केन्द्रों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने होगे। उन्होने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति अथवा फर्म के विरूद्ध विधि के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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