सोमवार, 26 जुलाई 2021

राज्य बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु दस्तावेज भिजवाने आवश्यक

 बाड़मेर, 26 जुलाई। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2021 में की गई है, उनकी बीमा पॉलिसी जारी किये जाने हेतु वांछित दस्तावेज भिजवाने आवश्यक होंगे।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि राज्य बीमा पॉलिसी जारी करवाने एवं अधिक जोखिम वहन करने के लिए घोषणा पत्रों की आवश्यकता रहती है। उन्होनें अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रथम घोषणा पत्र को डीडीओं द्वारा डीडीओ आईडी से फोरवर्ड किया जाना आवश्यक है। अन्यथा अधिकारी/कर्मचारी की पॉलिसी जारी किया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। घोषणा पत्रों के अभाव में भविष्य में किसी भी आकस्मिकता संबंधित जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
निम्न दस्तावेज होंगे आवश्यक
उन्होनें बताया कि पॉलिसी जारी करने बाबत एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन किया हुआ प्रथम घोषणा पत्र, कार्मिक के स्थाईकरण के आदेश, मार्च 2021 के बीमा कटौती का जीए55, जीए79, बीमा का कॉमल सेड्यूल राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग बाड़मेर को उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
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