सोमवार, 14 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 190 लोगों पर 27,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 14 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 13 जून को जिले में 190 व्यक्तियों से कुल 27,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 137 व्यक्तियों से 15,900 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 2500 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, चौहटन में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 2200 रूपये, बालोतरा में 23 व्यक्तियों से 3400 रूपयेे, गुडामालानी में 8 व्यक्तियों से 1600 रूपये, धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये को मिलाकर कुल 190 व्यक्तियों से 27,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 81,605 व्यक्तियों से 1,37,88,976 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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