शुक्रवार, 5 मार्च 2021

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

 बाड़मेर, 05 मार्च। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राज. उच्च न्यायालय खण्डपीठ) जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायालय) बालोतरा के निर्देशानुसार 3 से 10 मार्च तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

तालुका विधिक सेवा समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1) बाड़मेर सुशील कुमार जैन ने बताया कि इसी क्रम में शुक्रवार को अंतरीदेवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिवक्ता ईश्वरसिंह बलाई एवं कुमार कौशल जोशी द्वारा छात्राओं को महिलाओं के अधिकारों के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को विधिक जानकारियां देते हुए ईश्वरसिंह ने बताया कि संविधान में महिलाओं के लिए विभिन्न कानून बने हुए है जिनकी जानकारी प्रत्येक महिला के लिए होना बहुत जरूरी है। उन्होने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का सम्पति का अधिकार, महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, भ्रुण लिंग चयन निषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, पर्दा प्रथा निषेध अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा आदि का कानून में प्रावधान है। उन्होने कहा कि बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कानून हर कदम पर आपके साथ है।
इस दौरान कुमार कौशल जोशी ने छात्राओं को कानूनी जानकारी देते हुए बताया भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों जैसे हत्या, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, दहेज मृत्यु, अपहरण, व्यपहरण, स्त्रियों के साथ भेदभाव, घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न आदि को रोकने के प्रावधान है, प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती अनिता चौधरी ने उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी अच्छे अवसर होने के बारे में छात्राओं को जानकारी कराई। उन्होने महिलाओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में बालिकाओं को जानकारी प्रदान की।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...