सोमवार, 22 फ़रवरी 2021

खाद्य पदार्थो के अवमानक पाए जाने पर 14 प्रकरणों में सात लाख पन्द्रह हजार रूपये का जुर्माना आरोपित

 बाडमेर, 22 फरवरी। विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के लिये गए नमूनों में खाद्य पदार्थो के अवमानक पाए जाने पर नोटिस जारी कर सुनवाई उपरान्त 14 प्रकरणों में गैर सायलान पर कुल सात लाख पन्द्रह हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा शुद्ध के लिये यु़द्ध अभियान एवं समय समय पर विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के लिये गये नमूनों का खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट में खाद्य पदार्थो के अवमानक पाये जाने पर नोटिस जारी कर सुनवाई उपरान्त जुर्माना राशि आरोपित की गई है। उन्होने बताया कि गैर सायल मीठालाल व अन्य के प्रतिष्ठान से लिये गये घी का नमूना अवमानक पाये जाने पर 2,50,000 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि खाद्य पदार्थो का अवमानक होना मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है जो कतई क्षम्य नहीं हो सकता। उन्होने बताया कि गैर सायल जसराज, अशोक कुमार वगैरह, अंकित कुमार वगैरह, बाबुलाल, प्रभूराम, खुमाराम, मांगीलाल के प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के रूप में तेल, दूध, मिर्ची पाउडर इत्यादि अवमानक पाये जाने पर प्रत्येक को पचास-पचास हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैर सायल भंवरलाल, दिलीप कुमार, मैसर्स पवन कुमार पालीवाल व दिनेश के प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ के रूप में दूध व मिर्ची पाउडर इत्यादि अवमानक पाये जाने पर प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार गैर सायल रामसिंह, वृजाराम के प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ के रूप में दही व दूध इत्यादि अवमानक पाये जाने पर क्रमशः दस हजार व पांच हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
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