बुधवार, 4 नवंबर 2020

पटाखों का विक्रय करने पर दस हजार एवं उपयोग करने पर दो हजार रूपये को होगा जुर्माना

 आतिशबाजी के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध


बाड़मेर, 04 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ तुरन्त प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2020 तक आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आावश्यक हो गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड-19) द्वारा भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण (धुंए) से श्वसन तन्त्र विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की सम्भावना होती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखों के धुंए से वृद्धजन, बीमा व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरीत रूप से प्रभावित होते है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के शोध प्रकाशनों का हवाला भी दिया है। उक्त आधारों पर सलाहकार समूह ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की है।
उन्होने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही आज ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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