शनिवार, 5 दिसंबर 2020

कोरोना गाइडलाईन उल्लंघन पर निरस्त होगा विवाह स्थलों का लाइसेन्स

 एक सौ लोग एकत्र होते ही प्रवेश द्वार बंद करना होगा

बाड़मेर, 05 दिसम्बर। विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि विवाह स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइड लाईन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल के संचालक एवं स्वामी उतरदायी होंगे। उन्होने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा। उन्होनें बताया कि मैरिज स्थल के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बंद कर अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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