बाड़मेर, 29 दिसम्बर। निर्माण स्वीकृति से स्वामित्व का दावा नहीं किया जा सकता है। निर्माण स्वीकृति शर्तो अनुसार स्वीकृति मात्र निर्माण हेतु मान्य है, स्वामित्व हक हेतु नहीं। स्वीकृति आवेदन में संलग्न किये गये दस्तावेज में कोई हेरफेर एवं कोई कानूनी विवाद/अन्य स्वामित्व संबंधी विवाद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहती है।
नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि नगर परिषद बाडमेर कार्यालय में निर्माण स्वीकृति पत्रावली संख्या 168/2020 कस्तुरचन्द पुत्र देवराज के नाम से प्रस्तुत की गई जिसमें संलग्न दस्तावेज कस्तुरचन्द के नाम का आवंटन पत्र एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट पर नियमानुसार 5,738 रूपये जरिये रसीद संख्या 22088 दिनांक 27-10-2020 के परिषद कोष में जमा कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। उन्होने बताया कि नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आवंटन पत्र एवं नोटरी सुदा शपथ पत्र के आधार पर कस्तुरचन्द पुत्र देवराज के नाम से निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जमीन हड़पने हेतु स्वामित्व परिवर्तन संबंधी कोई नवीन दस्तावेज जारी नहीं किये गये है।
उन्होने बताया कि परिषद द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति शर्तो अनुसार स्वीकृति मात्र निर्माण हेतु मान्य है। स्वामित्व हक हेतु नहीं। स्वीकृति में संलग्न किये गये दस्तावेज में कोई हेरफेर एवं कोई कानूनी विवाद तथा अन्य स्वामित्व संबंधी विवाद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहती है।
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