बुधवार, 23 दिसंबर 2020

नववर्ष पर सशर्त खुलेंगे धार्मिक स्थल विशेष आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित

बाड़मेर, 23 दिसम्बर। राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित करते हुए नववर्ष से जिले में धार्मिक स्थल खोलें जा सकेंगे। धार्मिक स्थल खोले जाने से संबंधित पूर्व तैयारियां 31 दिसम्बर तक सुनिश्चित की जावे। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार को विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रबन्ध किए जावे। उन्होने कहा कि मंदिर प्रातः 7 बजे से शाम 9 बजे तक अनवरत खुले रहेंगे ताकि भीड एकत्रित न हो। उन्होने धार्मिक स्थलों पर छः फीट की दूरी पर गोले अंकित करवाने, सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्व इंतजाम करने एवं यथा संभव रैलिंग अथवा बैरीकेटिंग 31 दिसम्बर से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नववर्ष से धार्मिक स्थल खोले जा सके। उन्होने धार्मिक स्थलों पर मास्क एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि मंदिर केवल दर्शन हेतु खुलेंगे। धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होने कहा कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जावे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके तथा बिना मास्क किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जावे।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा नेे किसी भी परिस्थिति में भीड एकत्र नहीं होने देने को कहा। उन्होने कहा कि विशेष तिथियों एवं खास मौको पर भीड की संभावना की पूर्व सूचना पुलिस को देवे ताकि भीड रोकथाम के पूर्व प्रबंध किए जा सके। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने धार्मिक स्थलों पर किए जाने वाले इंतजामों एवं राज्य सरकार की गाईडलाईन के अनुसार विभिन्न शर्तो से धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया।
बैठक में ब्रह्माजी मंदिर, जैन श्वेताम्बर, माता नागाणाराय मंदिर, रामदेव जन्म स्थली, विरात्रा माता मंदिर के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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