बाड़मेर, 16 अक्टूबर। वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदण्ड में छूट दी गई है और पिछली योजना के तहत उत्तीर्ण उम्मीदवार को इन योजनाओं के तहत नवीनीकरण छात्रवृति के लिए पात्र माना जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर ने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर raj.minocell@gmail.com पर ई-मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होनें बताया कि वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बाबत संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृति विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।
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