बुधवार, 2 सितंबर 2020

21 सितम्बर से कन्टेन्मंेट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की रहेगी अनुमति

अनलॉक-4 के संबंध में नवीनतम निर्देशों की अनुपालना के निर्देश
बाडमेर, 2 सितम्बर। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने तथा जन साधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के क्रम में राज्य में 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए अनलॉक-4 क्रियान्वयन हेतु जारी नवीनतम निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि नवीनतम निर्देशों के अनुसार सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाएं आदि 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द रहेगी। 21 सितम्बर, 2020 से केवल कन्टेन्मेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर एवं अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थी को अपने माता-पिता, अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाईन अध्यापन, टेलीकाउन्सलिंग एवं संबंधित कार्यो के समय पर 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को बुलाया जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों के साथ पंजीकृत अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल या उद्यमिता के प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारत उद्यमिता संस्थान एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति होगी। उपरोक्त को 21 सितम्बर,2020 से अनुमति होगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल शोधार्थी एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है, के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानो को अनुमति होगी। यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय से विचार विमर्श अनुसार जारी की जाएगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स एवं ऐसे समान स्थान बन्द रहेंगे। 21 सितम्बर, 2020 से ओपन एयर थियेटर्स खोलना अनुमत होगा। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे़ सामुहिक आयोजन 21 सितम्बर से अनुमत होंगे, ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी तथा फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश और सैनेटाईजर के प्रावधान अनिवार्य होंगे। इसके लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी।
उन्होने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी तथा कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा 21 सितम्बर तक अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और 21 सितम्बर के पश्चात् अनुमत व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि उक्त आदेश में वर्णित शर्तो का उल्लंघन अपराध है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजेज ऑरडिनेन्स 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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