शनिवार, 1 अगस्त 2020

कोरोना से बचाव 31 अगस्त तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा


बाडमेर, 1 अगस्त। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ बाडमेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि को जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बढ़ाया है, अब यह निषेधाज्ञा 31 अगस्त,2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ उक्त संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पूर्व में जारी निषेधाज्ञा को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नवीनतम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में 31 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि तक के लिए बढाया गया है। उन्होने बताया कि उक्त अवधि के दौरान सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। उक्त आदेश गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 30 जून, 2020 में अनुमत लोगो पर लागू नहीं होगा।
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