शनिवार, 23 मई 2020

जिले में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन पर सख्ती

शनिवार को 40800 की जुर्माना राशि वसूली  

बाड़मेर, 23 मई। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में दिशा-निर्देश सहित उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है। इसी क्रम में जिले में जारी कोविड-19 के बचाव को जारी नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण जिले में शनिवार को उक्त नियमों एवं आदेशों का उल्लंघने करने वाले 168 लोगों से कुल 40800 रूपए ही राशि वसूल की गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। जिले में 22 मई तक उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 लोगों से 300, बायतु में 10 लोगों से 3000, चौहटन में 23 लागों से 4400, सेडवा में 5 लोगों से 1000, सिणधरी में 6 लोगों से 1200, शिव में 69 लोगों से 14200, रामसर में 9 लोगों से 1700 रूपये को मिलाकर कुल 125 लोगों से 25800 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि शनिवार 23 मई को उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 6 लोगों से 600, बायतु में 18 लोगों से 6300, चौहटन में 31 लागों से 6000, सेडवा में 29 लोगों से 5600, सिणधरी में 10 लोगों से 2000, शिव में 25 लोगों से 6500, रामसर में 3 लोगों से 600, बालोतरा में 4 लोगों से 3000, गुडामालानी में 10 लोगों से 2000, धोरीमन्ना में 8 लोगों से 1900 एवं सिवाना में 24 लोगों से 6300 रूपए को मिलाकर कुल 168 लोगों से 40800 की जुर्माना राशि वसूल की गई। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 11 उपखण्ड क्षेत्रों में 293 लोगों से कुल 66600 रूपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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