बुधवार, 12 फ़रवरी 2020

आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राहत प्रदान

बाड़मेर, 12 फरवरी। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राज्य सरकार राहत प्रदान करती है।
मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि आगजनी की घटनाओं में पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाती है जिस पर विभागीय अधिकारी स्वीकृति कर पीड़ित को वित्तीय राशि आंवटित करते है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जांच से लेकर स्वीकृति एवं वित्तीय राशि का आवंटन सहित सभी कार्य ऑनलाइन प्रकिया के द्वारा किये जाते हैं। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही आगजनी की घटनाओं में राज्य सरकार राहत प्रदान करती हैं।
मेघवाल ने कहा कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया अब जनवरी 2020 से ऑनलाइन कर दी गई है। आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति करते ही जिला कलक्टर द्वारा विभाग से ऑनलाइन बजट प्राप्त कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
उन्होने ने बताया कि प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोमर्स 8 अप्रैल 2015 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...