मंगलवार, 21 जनवरी 2020

मतदान दिवस पर कामगारों को संवैतनिक अवकाश मिलेगा


बाड़मेर, 21 जनवरी। बाड़मेर जिले में पंचायतीराज के द्वितीय चरण में होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान दिवस 22 जनवरी पर औद्योगिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा।
        जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के लिए द्वितीय चरण का निर्वाचन 22 जनवरी को होना है। उनके मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। यह प्रावधान पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नही होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी। जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर नहीं किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक इसका उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को द्वितीय चरण के चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 22 जनवरी के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं। ताकि उनके की ओर से मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।  
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