शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

21 दिन में होगा नामांतरण, न जमीन का मुआयना न नक्शों की जांच


नगरीय निकाय
बाड़मेर, 17 जनवरी । नगरीय विकास विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए नाम हस्तांतरण के मामलों में होने वाली प्रक्रिया को अब आसान कर दिया है । अब ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ना तो मौके पर जांच होगी और ना ही लेआउट और नक्शे की जांच होगी । आवश्यक दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तो केवल उत्तराधिकारी और पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत के मामलों में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही की जाएगी। विक्रय पत्र और गिफ्ट डीड के मामलों में जहां नगरीय निकाय से पट्टा जारी होने के 1 से अधिक बार हस्तांतरण हुआ हो तो ऐसे मामलों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी । अन्य किसी मामलों में विज्ञप्ति के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन प्रकाशित एक राज्यस्तरीय अखबार में होना आवश्यक है, जिसका खर्चा आवेदक को भुगतना होगा । इसके साथ ही भूखंड पर बकाया कि रिपोर्ट लेकर बकाया राशि का निर्धारण कर राशि जमा करने की कार्यवाही भी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को 21 दिनों के भीतर ही करना होगा।
      संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किए आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 60ए के तहत लंबित आवेदन पत्रों, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत लंबित मामलों, नीलामी द्वारा बेचे या लॉटरी द्वारा आवंटित भूखंडों एवं नियमन से शेष अन्य मामलों में नामांतरण आवश्यक दस्तावेजों को लेकर किया जाए भले ही भूखंड का पट्टा जारी नहीं किया हुआ हो।

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