बाड़मेर, 14 जून। प्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रम संगठनों को निर्देशित किया गया है कि वे वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निर्धारित प्रपत्र फार्म डी में भरकर 31 जुलाई 2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करें निर्धारित समय तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा-10 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत से श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत से श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
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