शुक्रवार, 14 जून 2019

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर, 13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुससार पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए गए है।

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