बुधवार, 27 फ़रवरी 2019

31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर नहीं, तो हथियार लाइसेंस होंगे अवैध

यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नंबर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी

बाड़मेर, 27 फरवरी। हथियार लाइसेंसधारकों को 31 मार्च तक यूनिक पहचान नंबर लेना होगा। इसके बिना हथियार लाइसेंस को अवैध माना जाएगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांषु गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से शस्त्र अनुज्ञापत्रांे पर यूनिक पहचान नंबर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई है। विद्यमान परिस्थितियांे एवं समयाभाव के कारण इस आदेष की व्यक्तिषः पालना करना संभव नहीं हे। ऐसे मंे एकपक्षीय आम सूचना के जरिए बाड़मेर जिले के रिवाल्वर, पिस्टल, 12 बोर, राइफिल शस्त्र अनुज्ञाधारियांे को सूचित किया जाता है कि जिन शस्त्र अनुज्ञाधारियांे ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को आन लाइन करने, यूनिक आईडी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय बाड़मेर तथा टोपीदार अनुज्ञाधारी अपने क्षेत्र के उपखंड कार्यालय मंे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे 28 फरवरी को सांय 4 बजे तक आवष्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर यूनिक आईडी नंबर प्राप्त कर लें। उन्हांेने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रांे की यूनिक आईडी निर्धारित 31 मार्च 2019 तक जारी नहीं होती है तो वे शस्त्र अनुज्ञा पत्र 1 अप्रैल 2019 से स्वतः ही अवैध माने जाएंगे।


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