रविवार, 1 सितंबर 2019

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम प्रारंभ, 17 लाख मतदाताओं का होगा सत्यापन

मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों में 15 अक्टूबर तक संशोधन किया जा सकेगा


बाड़मेर, 01 सितंबर। बाड़मेर जिले में रविवार को जिला मुख्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय तथा बू्थ स्तर पर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आगामी 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिले के 17 लाख से अधिक मतदाताओं की प्रविष्टियों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। रविवार को विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कार्यालयों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जन प्रतिनिधियों एवं आमजन को अभियान के बारे में जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों को त्रुटिहीन बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने समस्त विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों, बीएलओ और सुपरवाईजर्स को निर्देश दिए है कि मतदाता सूचियां पूर्णतया त्रुटिरहित हों और कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहे। उन्होंने मतदाता सूचियों में सभी प्रकार की विसंगतियों को दूर करके प्रविष्टियों को त्रुटिहीन बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे आयोग की ओर से उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें। 
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि मतदाता स्वयं मतदाता सूची में अपनी ‘एंट्रीज‘ का सत्यापन एंड्रायड सहित अन्य डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कर सकते है। इसके अलावा बीएलओ भी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के सत्यापन का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता स्वयं वोटर हैल्पलाईन,एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र कियोस्क और जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के कार्यालय में स्थापित किए गए मतदाता सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अपनी प्रविष्टिी का सत्यापन कर सकेंगे। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि ई-मित्र केन्द्रों पर प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए एक रुपए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए दो रूपए के शुल्क का निर्धारण किया गया हैं। 
पात्र मतदाता जुड़वा सकेंगे नाम: एक जनवरी 2019 की अर्हता के आधार पर मतदाता सूची में पंजीयन नहीं होने पर ऐसे पात्र मतदाता एनवीएसपी पोर्टल अथवा बीएलओ को ओर से घर- घर सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र या मोबाईल एप के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों से दोहरी प्रविष्टियों को विलोपित करने,अनुपस्थित, दिवंगत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के भी काम होंगे। इसके अलावा मतदाताओं की पुरानी, अस्पष्ट एवं ब्लैक एंड व्हाईट फोटो को रंगीन फोटो से अपडेट करते हुए मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाया जाएगा। 
सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज: मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी और अर्द्ध  सरकारी कर्मियों को जारी पहचान पत्र, बैंक पास बुक, किसान पहचान पत्र के अलावा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कॉमन सर्विस सेंटर्स एवं ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से सत्यापन कार्यक्रम के लिए संचालकों का प्रशिक्षण आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
मोबाइल एप से हो सकता है सत्यापन: मतदाता वोटर हैल्प लाइन मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर सकते है। यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जिन मतदाताओें के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है वे अधिकृत दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के साथ उनके क्षेत्र में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकते है। साथ ही आवश्यकता होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ-साथ राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फेसिलिटेशन सेन्टर भी खोले गए हैं, जिन पर भी सत्यापन का कार्य करवाया जा सकता है। विशेष योग्य जन के लिए सत्यापन की सुविधा कॉल सेन्टर के माध्यम से की गई है वे 1950  पर कॉल करके प्रविष्टियों का सत्यापन करवा सकते हैं।

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