बाड़मेर,16 जुलाई। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर मानसून की वर्षा नहीं होने के कारण सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अभाव की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि खरीफ फसल 2018 मंे सूखाग्रस्त गांवांे मंे अभाव घोषणा के संबंध मंे पूर्व मंे 19 नवंबर 2018 को जारी अधिसूचना की अवधि 17 मई तक प्रभारी थी, उसको सूखे की स्थिति को देखते हुए 15 जुलाई 2019 तक बढाया गया था। उन्हांेने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने मानसून की वर्षा नहीं होने एवं सूखे की गंभीर स्थिति के कारण इस अभाव अवधि को बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया है। इस दौरान राहत गतिविधियांे को यथावत संचालन होता रहेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि खरीफ फसल 2018 मंे सूखाग्रस्त गांवांे मंे अभाव घोषणा के संबंध मंे पूर्व मंे 19 नवंबर 2018 को जारी अधिसूचना की अवधि 17 मई तक प्रभारी थी, उसको सूखे की स्थिति को देखते हुए 15 जुलाई 2019 तक बढाया गया था। उन्हांेने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने मानसून की वर्षा नहीं होने एवं सूखे की गंभीर स्थिति के कारण इस अभाव अवधि को बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया है। इस दौरान राहत गतिविधियांे को यथावत संचालन होता रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें