बुधवार, 10 जुलाई 2019

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 को

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करने का आह्वान

बाड़मेर, 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा देवेन्द्र कच्छवाहा के मार्गदर्शन में बैंचों का गठन कर जिले भर में शनिवार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव अजीज खान ने बताया कि वर्ष 2019 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, गुडामालानी, चौहटन मुख्यालय पर 14 बैंचों का गठन किया गया है। इस न्यायक्षेत्र में समस्त न्यायालयों से कुल 6770 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए गए तथा पक्षकारों को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों के बीच समझाइश की जाकर प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड जारी किया जाएगा। इसका मुख्य फायदा यह है कि प्रकरण का अन्तिम निस्तारण हो जाता है एवं अपील की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, मुफ्त में न्याय मिलता है एवं कोर्ट फीस भी वापस लौटा दी जाती है। उभय पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने से आपसी रंजिश खत्म हो जाती है। साथ ही भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना खत्म हो जाती है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे पूर्व में लंबित उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जो सिविल या राजस्व किस्म के वाद है और उन फौजदारी मामलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत मे कार्यवाही की जाती है जो काबिले राजीनामा हो। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के प्रकरण भी निस्तारण होते है अर्थात पक्षकारों द्वारा न्यायालय में मामला दायर करने से पहले एक पक्षकार या दोनो पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर उभय पक्षों के बीच समझाइश कर प्रकरण का निस्तारण कर अवार्ड पारित किया जाता है। उन्हांेने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा ने बाड़मेर जिले के समस्त वाद पक्षकारों को आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करें।

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