मंगलवार, 4 जून 2019

समानीकरण एवं पदस्थापन संबंधित दिशा निर्देश एवं कैलेंडर जारी

शिक्षकों एवं शैक्षणिक कार्मिकों के स्टाफिंग पैटर्न का पुनर्निधारण


बाड़मेर, 04 जून। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत  संचालित राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण एवं समानीकरण, पदस्थापन के संबंध में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक की ओर से दिशा निर्देश एवं कैलेंडर जारी किया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ओ.पी. कसेरा ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का मूल पद एवं विषय सेवा अभिलेख के अनुसार 5 जून तक शत प्रतिशत अपडेट हो जाए। इसके तहत 6 जून के बाद किसी भी कार्मिक का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेखों से भिन्न पाए जाने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि शून्य नामांकन वाले किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक का पदस्थापन, समायोजन नहीं हो। काउंसलिग प्रक्रिया के पश्चात विद्यालयों में अध्यापकों के दोहरे पदस्थापन की स्थिति नहीं रहे, इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे समस्त स्थानान्तरण आदेश जिनकी अभी तक पालना नहीं हो पाई को निरस्त कर पूर्व पदस्थापित मूल स्थान, पंचायत समिति, जिले में रिक्त स्थान पर किया जाएगा। आदेशों के अनुसार किसी अध्यापक का पूर्व में प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और वह न्यायालय द्वारा स्टे आदेश से वहीं पदस्थापित है और इस कारण इसके पद पर अन्य विद्यालय, जिले से स्थानान्तरित होकर आए अध्यापक के संबंध में स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं हो सकी हो तो राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी तरह किसी अध्यापक का स्वैच्छिक, प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और स्थानान्तरित विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में वर्णित शर्त ‘‘स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शाला दर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जाए, की पालना नहीं किए जाने अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन, शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं किए जाने से कार्मिक के  स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं होने हुई है अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन,शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं हुई है और कार्मिक को स्थानान्तरित विद्यालय,अन्य विद्यालय,कार्यालय में ऑफलाईन कार्यग्रहण करवाया गया है तो स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं हो सकने के कारण राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही नियमानुसार समायोजन के लिए पद रिक्त होने पर कार्यमुक्ति अपडेट करवाते हुए स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में समायोजन के लिए पद रिक्त नहीं होने पर शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर, बीकानेर से कार्यमुक्ति निरस्त करवाकर स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में मैपिंग सहित अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि 5 जून तक इस तरह के आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्देशांे के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक का ही वेतन आहरित किया जाएगा। किसी भी ऑफलाइन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरित नही किया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से वेतन व्यवस्था के लिए जारी आदेश निदेशक की ओर से अनुमोदन पश्चात ही प्रभावी होगे। इसी तरह निलम्बित कार्मिक का जिस कार्यालय में मुख्यालय किया गया है कार्मिक की शाला दर्पण पोर्टल पर उसी कार्यालय में ही प्रविष्टि होगी। यदि कोई विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्रमोन्नत नहीं हुआ है तो शाला दर्पण प्रकोष्ठ बीकानेर, जयपुर से समन्वय करके शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित, क्रमोन्नत करवाएं तथा विद्यालय का स्टाफिंग पैर्टन जनरेट, रिजनरेट करवाया जाएगा। साथ ही इस कारण कोई कार्मिक पोर्टल पर ऑन-लाईन कार्यग्रहण नहीं कर सका हो तो कार्मिक की ऑन-लाईन कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करनी होगी। सीधी भर्ती से नवचयनित कार्मिक का जिस मैपिंग किए हुए कार्मिक के स्थान पर पदस्थापन हुआ है उस मैपिंग किए हुए कार्मिक को शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर से अधिशेष करवाकर मैपिंग करवाया जाकर नवचयनित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल कर कार्यग्रहण करवाया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में संबंधित पद एवं विषय में समायोजित कार्मिकों में से जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर कनिष्ठतम कार्मिक से जिले में अधिक ठहराव(वरिष्ठ)वाले प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तित एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की वर्तमान जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची शाला दर्पण पोर्टल द्वारा तैयार कर 5 जून तक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन के लिए सुपुर्द करना होगा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को 7 जून तक काउंसलिंग के जरिए माध्यमिक शिक्षा में समायोजित सुनिश्चित करना होगा।

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