सोमवार, 17 जून 2019

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानांे का पंजीकरण करवाएं

जिला कलक्टर ने किसानांे के पंजीकरण के लिए एक सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश दिए

बाड़मेर, 17 जून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत पात्र किसानांे को लाभांवित करने के लिए उनका पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियांे, तहसीलदारांे, गिरदावरांे एवं पटवारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के साथ  कृषि पर्यवेक्षक और बैंकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। ताकि पात्र किसानांे को इस योजना से लाभांवित किया जा सके। उन्होंने किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि का फायदा उन्हीं किसानों को मिल रहा था, जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। उन्हांेने बताया कि अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर भूमिहीन को छोड़कर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी एक सप्ताह मंे पात्र किसानांे का समीपवर्ती ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिले के करीब 4 लाख किसानांे के मोबाइल पर पंजीकरण करवाने संबंधित संदेश भेजा जा रहा हैं। उन्हांेने कहा कि विभिन्न माध्यमांे के जरिए किसानांे तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण करवाने के लिए किसानांे को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड और फोटोयुक्त बैंक पासबुक के साथ उपस्थित होना होगा।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रुपए तीन किश्तों में जमा होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। हालांकि मल्टी टास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाता किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।  

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