बाड़मेर,
10 अप्रैल। राज्य सरकार की ओर से समस्त
भुगतान 11 अप्रैल से राजकोष में ई-कुबेर से किए जाएंगे।
इसके लिए वित्त विभाग के निर्देशानुसार नवीन व्यवस्था के संबंध मंे डीडीओ पे
मैनेजर, प्री मैनेजर समस्त जानकारी प्राप्त कर लें।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि ई-कुबेर के
बारे मंे जानकारी प्राप्त करने के बाद समस्त कार्मिकांे एवं थर्ड पार्टी
लाभार्थियांे के मोबाइल नम्बर अपडेट किए जाने अनिवार्य है। साथ ही यह विशेष तौर पर
ध्यान रखा जाए कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों के नाम में किसी प्रकार के स्पेशल
करेक्टर ना हो एवं संबंधित का बैंक खाता एवं उसके आईएफएससी कोड सही होने चाहिए।
उन्हांेने बताया कि नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ई-कुबेर पर फाइल रिजेक्शन होने पर
कोषालय, उप कोषालय की ओर से ई-चालान के जरिए राशि बजट
मद 8658 में स्थानान्तरित किए जाने पर डी.डी.ओ. के
पै-मैनेजर पर रिजेक्ट व्यवहार स्वतः ही प्रदर्शित होगंें। इसे डी.डी.ओ. के जरिए 60
दिवस के भीतर डाटा सही करके ई-कुबेर एडवाईज तैयार कर ऑनलाईन फॉरवर्ड की जानी होगी।
वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र 26 सितंबर 2018 विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिक
जानकारी के लिए संबंधित कोषालय, उप कोषालय से संपर्क किया जा सकता है।
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