बाड़मेर, 20 फरवरी। राज्य सरकार ने पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के
पट्टे एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड आंवटित करने का अहम निर्णय लेते
हुए समस्त जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह की
ओर से जारी किए गए निर्देशांे के मुताबिक ग्राम पंचायतों मंे 23 एवं 24 फरवरी को प्रधानमंत्री
आवास योजना के लिए विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान पात्र व्यक्तियों एवं भू-खण्डहीन
पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आंवटित किया जाना है। पट्टे एवं भूखण्ड आंवटन के इस विशेष
अभियान के कार्य के लिये प्रत्येक जिला परिषद् एवं पंचायत समिति स्तर पर किसी अधिकारी
या कार्मिक को प्रभारी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों
को निर्देश दिए हैं कि 23 एवं 24 फरवरी को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के दौरान ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान
में पट्टे व भूखण्ड आंवटन से सम्बधित ऐसे लम्बित प्रकरण जिनमें सम्बधित पात्र व्यक्तियों
को मात्र पट्टा दिया जाना लम्बित है, ऐसे समस्त पात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस
प्रकार से वितरित किये गये पट्टों की ग्राम पंचायतवार सूचना अधिकारियों को पंचायती
राज विभाग को भेजनी होगी। जिन पंचायतों में इस प्रकार के प्रकरण लम्बित नहीं है के
बारे में इस आशय का प्रमाण-पत्र भी पंचायती राज विभाग को भेजना होगा। इस अभियान में
पट्टे एवं भूखण्ड आंवटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों एवं भू-खण्डहीन पात्र व्यक्तियों
के नये आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से इस बारे मंे
स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। इस अभियान मंे पंचायत
समितियों एवं ग्राम पंचायतों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का निराकरण करने एवं मोनीटरिंग
करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार
आवेदन पत्रों के निस्तारण करने के लिए 1 एवं 11 मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें