गुरुवार, 20 दिसंबर 2018

26 दिसंबर से मतदाता सूचियों में जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम


जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ली तैयारियों की जानकारी

बाड़मेर, 20 दिसंबर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 26 दिसंबर से 22 फरवरी तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। वो अपना नाम मतदाता सूची मंे जुड़वा सकते है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव बेहतरीन तरीके से सम्पन्न हुआ है, उसी तरह लोकसभा आम चुनाव को भी संपादित करवाना है। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना सुनिश्चित करें। समस्त बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं और विशेष अभियान के दिनों में भी सभी तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नेे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें। ताकि ऐसे नामों का सत्यापन करके हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं।
इस दौरान उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद पारीक ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय पूर्ण मतदाता सूची और सीडी भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्पेशल समरी रीविजन का स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार भी किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को प्रदेश में 9 वाँ नेशनल वोटर डे मनाया जाएगा। इसके माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए उत्साही माहौल बनाया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम 5 जनवरी तक भेजने के भी निर्देश दिए। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र समेत चुनाव प्रकोष्ठ से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे।
स्पेशल समरी रीविजन कार्यक्रम तिथिवार : एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसंबर को किया जाएगा। जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। इसी तरह डेटाबेस को अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कन्ट्रोल टेबल्स को अपडेट करने एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जाएगा।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म : मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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