शनिवार, 6 अक्तूबर 2018

निष्पक्ष होकर कार्य करें अधिकारी,प्रभावी तरीके से लागू हो आचार संहिता


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित नहीं रहें

                बाड़मेर, 06 अक्टूबर। जिला स्तर पर सभी अधिकारी चुनाव पर फोकस करते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करवाना सुनिश्चित करें। कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित नहीं रहे ,इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
                मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2018 की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण निष्पक्षता के साथ कार्य करें। सेक्टर्स ऑफिसर्स को फील्ड में भेजें तथा रिपोर्ट लेना शुरू कर दें। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों को चाक-चौबंद रखें तथा कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखना सुनिश्चत करें। कुमार ने कहा कि चुनाव कार्यों के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर कार्य करना आरंभ कर दें और उड़नदस्तों को भी सक्रिय कर दें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संपन्न करवाने के लिए अधिकारी संवेदनशीलता के साथ काम करें।
                मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। कुमार ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले पिं्रटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि रविवार को विशेष अभियान के तहत मतदाता सूचियांे के प्रदर्शन के साथ नाम जोड़ने के लिए पात्र व्यक्तियांे से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओ को ही पात्र माना जाएगा। सभी मतदान केन्द्रो पर बी.एल.ओ. राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बी.एल.ए. के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रह कर इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि को प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारीख्सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनीतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य, केन्द्र सरकार एवं इनके सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जाए। 
                मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सकें। इसके लिए उड़न दस्ते, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ते प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नकद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नकद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे। उन्होंने आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नकद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जब्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करें। सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंड किया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नकद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
यह रहेगा चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रमः चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 19 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके उपरांत 07 दिसम्बर, शुक्रवार को मतदान होगा तथा 11 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी। इसके साथ ही 13 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से सम्पन्न हो जाएगी।

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