जिला कलक्टर ने दिए
विभागीय अधिकारियांे को शिविरांे मंे उपस्थित रहने के निर्देश
बाड़मेर, 30 अप्रैल। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान की मंगलवार को शुरूआत होगी।
ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतांे मंे राजस्व से संबंधित
विभिन्न प्रकरणों का समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि राजस्व अदालतों के माध्यम से आमजन
को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियांे की है। इस दौरान संबंधित
विभागांे की ओर से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से ग्रामीणांे को लाभांवित कराया जाए जिला
कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चौथे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति
के लिए राजस्व अधिकारियों को शिविरांे के सुव्यवस्थित आयोजन एवं समुचित व्यवस्थाएं
सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के साथ
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उनसे संवाद कर निर्देश जारी किए गए है। उनके मुताबिक तीस
जून तक आयोजित होने वाले शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण समेत कई प्रकार के कार्य
मौके पर सम्पादित किए जाएंगे। अभियान के शिविरों का निरीक्षण एवं दैनिक आधार प्रगति
की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। उन्हांेने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराज से सम्बंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित
प्रार्थना पत्र एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके अलावा विभिन्न
तरह के लम्बित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार
लोक अदालतों में विचारार्थ रखा जा सकेगा। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि न्याय आपके
द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकरे रास्तों से अतिक्रमण
हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा।
इन शिविरों में राज्य सरकार के निर्देर्शों के अनुसार व्यकितगत लाभ की योजनाओं से संबंधित
15 विभागों के अधिकारी
और कार्मिक मौके पर उपस्थित रहकर अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से शिविरों में ग्रामीणों
को लाभांवित करेंगे। जिले के बैंकर्स को भी राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान
में वित्तीय समावेशन व भामाशाह योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने के लिए
सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिये गए हैं। बैंकर्स से अभियान के दौरान शिविरांे
में बैंकिंग प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने को कहा गया
है। बैंकर्स को इन शिविरों में स्वीकृत ऋणों के चैक लाभान्वितों को वितरित करने के
निर्देश जारी किए गए है। उन्हांेने बताया कि काश्तकारों की जमाबंदियों में त्राुटियों
एवं लम्बित नामांतरणों के प्रकरणों के चिन्हित किए जाने के लिए संबंध्ाित ग्राम पंचायत
पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन कर उनसे
सम्बंधित आवेदन तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि अभियान के दिन
उनका निस्तारण सम्भव हो सके। उन्होंने बताया कि अभियान में सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख एवं पंचायत
समिति प्रधानों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत वार आयोजित होने वाले शिविरों
के कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।
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