बाल विवाह करने पर
संबंधित के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
बाडमेर, 17 अप्रैल। जिले मंे अक्षय तृतीया एवं आगामी समय मंे होने वाले बाल विवाहांे की रोकथाम
के लिए समन्वित प्रयास किए जाए। इसके लिए समझाइश करने के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए
जिला एवं उपखंड स्तर पर स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष मंे जानकारी दी जाए। जिला कलक्टर
शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक के दौरान यह बात
कही।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि बाल विवाह मंे शामिल होने वाले पंडित, बारातियांे, हलवाई , टेन्ट मालिक वगैरह
के खिलाफ उचित कारवाई के लिए जिला एवं पुलिस विभाग के नियंत्रण कक्ष के अलावा चाइल्ड
लाइन 1098 के टोल फ्री नंबर पर सूचित करें। इसके लिए आमजन को अधिकाधिक जानकारी दी जाए। उन्हांेने
बाल विवाह नहीं होने देने एवं बाल विवाह करवाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित
करने के निर्देश दिए है। जिला कलक्टर नकाते ने ग्रामीणों, जन प्रतिनिधियों ,पटवारियों ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम एवं अन्य सरकारी
कार्मिकांे से बाल विवाह रोकने के अभियान मंे सहयोग की अपील की है। उन्हांेने बताया
कि बाल विवाह होने पर लड़की पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर कर सकती है। जिला कलक्टर
ने बाल श्रम पर चर्चा करते हुए ऐसेे नियोजकांे के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई
करने के निर्देश दिए। बैठक मंे पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.पी.सी.दीप्पन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तुलसाराम चौधरी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष
नवनीत पचौरी, श्योर संस्था की लता कच्छवाह, चाइल्ड लाइन एवं धारा संस्थान के महेश पनपालिया, श्रम विभाग के शैलेन्द्र चारण, राजेश्वरी चौधरी, गुलाबसिंह समेत विभिन्न
विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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