सोमवार, 18 दिसंबर 2017

पालनहार लाभार्थियांे का बायोमैट्रिक करवाने के निर्देश

                बाड़मेर, 18 दिसंबर। पालनहार योजना से लाभांवित हो रहे बच्चांे का बायोमैट्रिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव मंे भुगतान संभव नहीं हो पाएगा।

                सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक तुलसाराम फड़ौदा ने बताया कि पालनहार योजना के तहत अनाथ, विधवा, कुष्ठ एवं एडस पीड़ित की संतान, विधिवत पुर्नविवाह करने वाली माता की संतान, नाता जाने वाली संतान एवं विशेष योग्यजन की संतानांे को पालनहार योजना से लाभांवित किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी जाने वाले 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चांे को 500 रूपए प्रति माह एवं विद्यालयांे मंे अध्ययनरत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चांे को 1000 रूपए प्रति माह दिए जा रहे है। इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर एवं जूतांे के लिए एक मुश्त 2000 रूपए दिया जाता है। उनके मुताबिक नया आवेदन ई-मित्र इंटरनेट के माध्यम से विभागीय पोर्टल एसएसओ पर आनलाइन करवा सकते है। मूल आवेदन जिला कार्यालय मंे जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हांेने बताया कि एसजेएमएस पोर्टल पर लाभांवित हो रहे पालनहार बच्चांे का नवीन पालनहार पोर्टल एसएसओ पर अपडेट, पालनहार का भामाशाह, बच्चे का आधार, आंगनबाड़ी, विद्यालय मंे अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र एवं बच्चे का बायोमैट्रिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। शेष रहे पालनहार अपने बच्चांे का सत्यापन शीघ्र अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक करवाए। इसके अभाव मंे भुगतान करना संभव नहीं होगा।

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