शुक्रवार, 17 नवंबर 2017

पीएम फसल बीमा योजना में रबी के लिए अधिसूचना जारी

किसान 31 दिसंबर 2017 तक फसल का बीमा करवा सकेंगे
                बाड़मेर, 17 नवंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2017-18 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की गई है। इसके अनुसार फसलें पटवार स्तर पर अधिसूचित की गई है। जौ फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 37249 रूपए और प्रीमियम दर 4 प्रतिशत तथा कृषक हिस्सा राशि 559 रूपए प्रति हैक्टेयर रहेगी। गेंहू फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 49509 रूपए और प्रीमियम दर 4 प्रतिशत तथा कृषक हिस्सा राशि 743 रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगी। सरसो फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 44414 रूपए और प्रीमियम दर 7 प्रतिशत तथा कृषक हिस्सा राशि 666 रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगी। चना फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 31317 रूपए और प्रीमियम दर 5 प्रतिशत तथा कृषक हिस्सा राशि 470 रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगी। इसके अलावा तारामीरा फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 9891 रूपए और प्रीमियम दर 11 प्रतिशत तथा कृषक हिस्सा राशि 148 रूपए प्रति हेक्टेयर रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार किसानों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकता है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 है। जिन ऋणी कृषकों के फसल ऋण की सीमा 31 दिसंबर 2017 तक किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित की गई है, का अनिवार्य आधार पर फसल बीमा संबंधित वित्तीय संस्थान द्वारा किया जाएगा। गैर ऋणी किसान 31 दिसंबर 2017 तक निकट के सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, सीएससी संबंधित बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से करवाया जा सकता है।

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