बाड़मेर, 31 अक्टूबर। राज्य सरकार ने राज्य प्रवर्तित योजना विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास
योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए जिला परिषद के मुख्य
कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया है। पूर्व में यह अधिकार जिला कलेक्टर के पास थे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जिला कलेक्टर
पूर्व की भांति इस योजना की नियमित समीक्षा एवं मॉनीटरिंग तथा कार्यों की समय पर स्वीकृतियां
जारी करवाना और कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उनके मुताबिक
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन केन्द्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों
के अनुसार किया जाता है इसलिए सांसद स्थानीय विकास योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय
स्वीकृतियां जारी करने के लिए जिला कलेक्टर ही अधिकृत रहेंगे।
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