बाड़मेर, 20 सितंबर। वाणिज्यिक कर विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य के व्यापारियों के लिए जीएसटी
टीआरएन-1 के तहत घोषणा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ा दी है।
वाणिज्यिक कर आयुक्त आलोक गुप्ता ने बताया कि जीएसटी परिषद् की अभिशंषा के अनुरूप
प्रदेश में भी जीएसटी टीआरएन-1 के तहत घोषणा करने की तिथि बढ़ाई गई है। उनके मुताबिक अब व्यापारी अंतिम तिथि का
इंतजार किए बिना जीएसटी टीआरएन-1 के तहत शीघ्र घोषणा करें।
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