बाड़मेर, 09 अगस्त। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के दौरान पंजीकरण
के लिए जाति एवं विवाह प्रमाण पत्र तथा ब्लड गु्रप की जानकारी की अनिवार्यता मंे शिथिलता
प्रदान की गई है। समस्त पंचायत समिति मुख्यालयो पर 10 अगस्त को विशेष योग्यजन के निःशुल्क पंजीयन के लिए शिविरांे
का आयोजन किया जा रहा है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि प्रदेश मंे नवीन प्रकार की निःशक्कतता
को सम्मिलित करते हुए विश्ेाष योग्यजनांे का चिन्हीकरण, पंजीयन, प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम
अंग, उपकरणांे से लाभांवित करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर
का आयोजन तीन चरणांे मंे किया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि विशेष योग्यजन के पंजीकरण
के दौरान जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं ब्लड ग्रुुप की जानकारी की अनिवार्यता मंे शिथिलता प्रदान
की गई है। ऐसे मंे अब इन तीनांे दस्तावेजांे के अलावा अन्य दस्तावेज मूल निवास प्रमाण
पत्र, दंपति मंे से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र विशेष योग्यजन की ओर से पंजीकरण के
दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है तो उनको भी पंजीयन
मंे शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह आय प्रमाण पत्र के रूप मंे राज्य सरकार की ओर से
निर्धारित स्वयं की घोषणा आधारित आय प्रमाण पत्र अपलोड कराना होगा। जिला कलक्टर नकाते
ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियांे को नए निर्देशांे की पालना सुनिश्चित करने
के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि पंचायत समिति मुख्यालयांे पर आयोजित हो रहे
शिविरांे मंे विशेष योग्यजन स्ंवय अथवा अभिभावक के साथ आय प्रमाण पत्र,निःशक्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड भामाशाह
कार्ड,राशनकार्ड संबंधित दस्तावेज लेकर अपना पंजीयन करा सकते है।
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