बाड़मेर, 12 अगस्त। जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत
करदाता अपनी प्रथम कर एवं भुगतान विवरणी जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से दाखिल कर
सकते हैं। करदाताओं को जुलाई एवं अगस्त माह 2017 की स्वघोषित देयताओं, इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं कर भुगतान
संबंधी विवरण जी.एस.टी. पोर्टल पर जी एस टी आर 3 बी में दाखिल करना होगा।
शासन सचिव वित्त राजस्व प्रवीण गुप्ता
ने बताया कि माह जुलाई, 2017 की जी एस टी आर 3 बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त तथा माह अगस्त, 2017 की जी एस टी आर 3 बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर, 2017 है। कम्पोजिशन स्कीम का चयन करने की
अंतिम तिथि 16
अगस्त, 2017
है। गुप्ता ने बताया कि जी एस टी आर 3 बी दाखिल करने एवं कम्पोजिशन स्कीम चुनने के
लिए नामांकन या पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है। राज्य के जिन करदाताओं
ने अभी तक नामांकन या पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है वे शीघ्र ही इस
प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। वित्त सचिव ने बताया कि यदि कोई व्यापारी किसी अन्य
राज्य में किसी एग्जिबिशन ट्रेड फेयर इत्यादि में अपने सामान की सप्लाई करता है तो
उसे उस राज्य में “केजुअल
टैक्सेबल पर्सन” के
रूप में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ऐसी सप्लाई के लिए थ्री-शोल्ड टर्नओवर के
अन्तर्गत कर मुक्ति की सीमा नहीं होगी एवं सप्लाई का मूल्य चाहे कितना भी हो उसे
पंजीकरण करवाना होगा एवं अग्रिम टैक्स का भुगतान भी करना होगा। जी.एस.टी. पोर्टल
पर कैजुअल करदाताओं के लिए भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसे करदाता
अपनी व्यवसायी गतिविधियां प्रारंभ करने से 5 दिवस पूर्व कैजुअल करदाता के रूप में
पंजीकरण प्राप्त करेंगे। पंजीकरण 90 दिवस तक वैध रहेगा एवं इसे अधिकतम एक बार 90 दिवस तक विस्तारित करने का विकल्प ऐसे
करदाता के पास रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें