बाड़मेर, 14 जून। जिला कलक्टर (रसद) शिवप्रसाद मदन नकाते द्वारा एक आदेश जारी कर जिले के समस्त
रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प), द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेन्सियों, केरोसीन तथा जिले में कार्यरत खाद्यान्न थोक विक्रेता एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदारों
को जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुओं
की मात्रा निर्धारित करते हुए उनका स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
आदेशानुसार प्रत्येक रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 1000लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेन्सी
पर 50 गैस सिलेण्डर, प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता को 5000लीटर केरोसीन, प्रत्येक खाद्यान्न थोक विक्रेता को 100 क्विंटल गेहॅू तथा प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 100 लीटर केेरोसीन एवं
01 क्विंटल खाद्य सुरक्षा
गेहॅू आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है। समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने
वाली डीजल, पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक
को जिला रसद अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जाएगा। उन्होने बताया
कि किसी भी अनुज्ञा पत्रधारी, प्राधिकार पत्रधारी द्वारा आरक्षित स्टॉक नहीं रखे जाने की स्थिति को गम्भीरता
से लेते हुए दोषी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 30 सितम्बर,2017 तक प्रभावी रहेगा।
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