बाड़मेर, 12 जुलाई। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अन्तर्गत पैम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेंद्रसिंह पुरोहित ने बताया कि उक्त आदेशों की अनुपालना में 14 जुलाई को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने जिले की समस्त अनुबंधित फर्मों को उक्त बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
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