सोमवार, 10 अप्रैल 2023

पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव का कार्यक्रम तय

31 जनवरी तक खाली पदो पर होगा निर्वाचन

बाड़मेर, 10 अप्रैल। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में 31 जनवरी, 2023 तक रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव माह अप्रैल व मई, 2023 में करवाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा 06 अप्रैल, 2023 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित समस्त पंचायत क्षेत्रों में राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता तुरन्त प्रभाव से लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने उप चुनाव के दौरान संबंधित समस्त क्षेत्रों  में ऐसा कोई कृत्य न हो जिससे कि आदर्श आचार संहिता भंग होने का अंदेशा रहे के आदेश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों निर्देश दिये तथा की गई कार्यवाही से समय-समय पर अवगत करवाने को कहा।
जिला परिषद एवं पचायत समिति सदस्यों हेतु निर्धारित कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु  ने बताया कि जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी। इस दौरान नाम निर्देशन पत्र शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएगें। 26 अप्रैल को प्रातः 11 बजे नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वही नाम वापसी के लिए 27 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक रहेगी तथा इसी दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए 7 मई को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगी। मतगणना के लिए 9 मई को प्रातः 9 बजे से जिला परिषद सदस्यों के जिला मुख्यालय पर एवं पंचायत समिति के सदस्यों के पंचायत समिति मुख्यालय पर होगी।
सरपंच एवं पंच के लिए ये रहेगा कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोक सूचना 17 अप्रैल को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम तिथि 30 अप्रैल रहेगी। इस दौरान नाम निर्देशन पत्र प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लिए जाएगें। 01 मई को प्रातः 10 बजे नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। वही इसी दिन नाम वापसी दोपहर 3 बजे तक रहेगी तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान करने के लिए 7 मई को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगी। मतगणना मतदान की प्रक्रिया समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी।
उप सरपंच के चुनाव हेतु 08 मई को निर्धारित कार्यक्रम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित ने बताया कि 08 मई को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके पश्चात 10 बजे बैठक प्रारम्भ की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र व प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण का समय 11 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11ः30 बजे तक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची तैयार करने एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। मतदान यदि आवश्यकता होने पर दोपहर 12 बजे से 01 बजे तक होगी। मतदान के तुरन्त पश्चात मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
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