गुरुवार, 23 जून 2022

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्डवार दलों का गठन

बाड़मेर, 23 जून। राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं में होने वाली जन-धन की क्षति को कम करने, आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा 7 जुलाई तक संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अभियान की संचालन समिति का गठन किया गया है जिसमें पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित जिला परिवहन अधिकारी सदस्य रहेंगे।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि अभियान के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी होंगे। उन्होने बताया कि संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक उपखण्डवार दलों का गठन किया गया है। गठित दल में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट प्रभारी, संबंधित उप अधीक्षक पुलिस/ थानाधिकारी सह प्रभारी, संबंधित परिवहन निरीक्षक/उप परिवहन निरीक्षक एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सदस्य होंगे। उक्त दलों को निर्देश दिये गये है कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान हेतु दिये गये निर्देशानुसार अपने-अपने क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि समस्त दल प्रभारी विशेष कर उनके क्षेत्र में स्थित दुर्घटना बाहुल्य/संभावित क्षेत्र यथा मेगा हाईवे राज्य मार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 68, राष्ट्रीय राजमार्ग 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 325, कुर्जा फांटा से केलनोर, चौहटन से बाखासर, गिड़ा-परेउ-पाटोदी तथा समदडी मार्ग पर विशेष तौर से ध्यान देकर अभियान संबंधी अधिक से अधिक कार्यवाही करेंगे ताकि उक्त मार्गो पर दुर्घटनाओं में कमी लाकर अभियान को सार्थक बनाया जा सकें। उन्होने बताया कि दल प्रभारी अपने क्षेत्र में संयुक्त विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की दैनिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रपत्र में आगामी दिवस को प्रातः 9 बजे तक जिला परिवहन अधिकारी बाडमेर को मेल आईडी कजवण्जचवतजण्इंतउमत/तंरंेजींदण्हवअण्पद पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर समस्त सूचनाएं इकजाई कर निर्धारित प्रपत्र में आगामी दिवस को प्रातः 11 बजे तक मुख्यालय को जरिये गूगल शीट प्रेषित करते हुए जिला कार्यालय को भी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि लापरवाही एवं तेज गति से वाहन संचालन, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट, छत पर सवारी, भार वाहनों में सवारी, बिना परमिट, बिना रिफ्लेक्टिव टेप, अवैध वाहन संचालन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन को सीज करने और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पाए जाने पर चालक का लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि गुरूवार को विभिन्न दलों द्वारा एमवी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंधन पर 248 चालान बनाये गये है।
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