बाड़मेर, 13 अप्रेल। कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषक अथवा खेतीहर मजदूर की कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में अंग-भंग होने पर, रीढ की हड्डी टूट जाने पर अथवा मृत्यु होने पर दुर्घटना दिनांक से छः माह में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर मंडी स्तरीय कमेटी द्वारा दो लाख रूपये तक की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। मृत्यु के प्रकरणों में एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य है।
कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि योजना के तहत 2 जनवरी, 2022 से ऑनलाईन आवेदन ही प्राप्त किये जा रहे है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत की जाती रही है। उक्त योजना के तहत 13 अप्रेल, 2022 से राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से भुगतान भी ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। भविष्य में इस योजना के तहत कोई भी भुगतान चैक द्वारा नही किया जायेगा। इससे कृषको को अनावश्यक परेशानी का सामना नही करना पडेगा एवं आवेदन से भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता से योजना का संचालन होगा। उन्होने बताया कि समयबद्ध प्रक्रिया से भुगतान होने से अनावश्यक विलंब भी नही होगा। दस्तावेजांे में कमी होने पर प्रार्थी को ऑनलाइन सूचित किया जायेगा जिससे अनावश्यक पत्राचार नही होगा तथा समय व राशि की बचत होगी।
कृषक अथवा खेतीहर मजदूर द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु राज किसान पोर्टल पर सिटीजन लॉगइन में जाकर आधार कार्ड अथवा जनआधार नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा जोकि फीड करने पर आवेदन प्रक्रिया प्रारभ होगी। यदि आधार या जनाधार से मोबाइल पंजीकृत नही है अथवा गलत नंबर पंजीकृत है तो आवेदन की प्रक्रिया प्रारभ करने से पूर्व सही मोबाइल नंबर पंजीकृत कराना होगा। अधिक जानकारी हेतु मंडी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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