शुक्रवार, 19 मार्च 2021

आमजन की परिवेदना निराकरण को जन सुनवाई की नई व्यवस्था

त्रिस्तरीय पैटर्न में प्रथम बार पंचायत समूह पर जनसुनवाई

बाडमेर, 19 मार्च। जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओ की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत समूह कलस्टर्स स्तर पर जन सुनवाई आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को माह के द्वितीय गुरूवार एवं तृतीय गुरूवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी तथा उपखण्ड के विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर क्षेत्र की 10-10 पंचायतों के कलस्टर्स तैयार कर जिला कलक्टर को अनुमोदनार्थ भिजवाए जाएंगे। उन्होने बताया कि माह के द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड के प्रथम कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को द्वितीय कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार अगले माह के द्वितीय गुरूवार को तृतीय कलस्टर तथा तृतीय गुरूवार को चतुर्थ/प्रथम (जैसी भी स्थिति हो) कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई बैठक में क्षेत्र के विधायक, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड के विकास अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों के अतिरिकत कलस्टर से संबंधित समस्त विभागों के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी, संबंघित कलस्टर्स की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी तथा आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित अन्य अधिकारी/कार्मिक भी भाग लेंगे। उन्होने बताया कि आमजन की जानकारी के लिए बैठक की तिथि, समय तथा स्थल का प्रचार प्रसार कलस्टर्स की सभी ग्राम पंचायतों में किया जाए। ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माह के प्रत्येक द्वितीय एवं तृतीय गुरूवार को निर्धारित समय पर कलस्टर की सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से इस प्रकार किया जाएगा कि कलस्टर की सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई उपरान्त अगली जन सुनवाई पुनः उसी क्रम मे हो ताकि एक एक कर क्रमशः सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से जन सुनवाई की जा सकें। जिला कलक्टर ने बताया कि पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी समस्याओं को जन सुनवाई में प्राथमिकता दी जाए।
उन्होने बताया कि उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन माह के अंतिम शुक्रवार अथवा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को माननीय विधायक एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर किया जाए। उन्होने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जन सुनवाई एवं उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप जेएस-1 एवं जेएस-2 में सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
नोडल ऑफिसर एवं समसन्वय मनोनीत
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई हेतु अति. जिला कलक्टर बाड़मेर को नोडल ऑफिसर एवं सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाडमेर को समन्वयक मनोनीत किया गया है। समन्वयक, सहायक निदेशक लोक सेवाएं बाड़मेर को निर्देशित किया गया है कि वे जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों से ग्राम पंचायत समूहध्कलस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई, उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई की मासिक रिपोर्ट संकलित कर, जिला स्तरीय जन सुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट जेएस-1 में प्रमुख शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर तथा जेएस-2 में संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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