बाड़मेर, 25 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार को जिले में 426 व्यक्तियों से कुल 102100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 279 व्यक्तियों से 46800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्ति से 11500, बायतु में 16 व्यक्तियों से 2200 रूपये, चौहटन में 34 व्यक्तियों से 9400 रूपये, सेड़वा में 20 व्यक्तियों से 3200 रूपये, सिणधरी में 6 व्यक्तियों से 1400 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 25 व्यक्तियों से 5300 रूपये, धोरीमन्ना में 1 व्यक्ति से 5000 तथा सिवाना में 38 व्यक्तियों से 16800 को मिलाकर कुल 426 व्यक्तियों से 1,02,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 51,523 व्यक्तियों से 88,80,700 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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