रविवार, 11 अप्रैल 2021

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 रविवार को 42300 रूपये का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 11 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार को जिले में 191 व्यक्तियों से कुल 42300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग ने 129 से 18600, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 11 व्यक्तियों से 14400 रूपये, चौहटन में 8 व्यक्तियों से 3000 रूपये, सेड़वा में 13 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सिणधरी में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये,  बालोतरा में 8 व्यक्तियों से 1200 रूपये तथा सिवाना में 14 व्यक्तियों से 2600 को मिलाकर कुल 191 व्यक्तियों से 42300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 47,735 व्यक्तियों से 80,36,100 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 
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