गुरुवार, 27 अगस्त 2020

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, गुरूवार को 5500 का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 27 अगस्त। महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर गुरूवार को जिले में 36 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 1 व्यक्ति से 200, सिणधरी में 2 लोगों से 200, शिव में 1 व्यक्ति से 100, गडरारोड में 3 लोगों से 400, गुडामालानी में 9 लोगों से 1700, धोरीमन्ना में 16 लोगों से 1700 एवं सिवाना में 4 लोगों से 1100 को मिलाकर कुल 36 लोगों से 5500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 5056 लोगों से कुल 9,77,600 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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