बाड़मेर, 27 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार को जिले में 76 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 13600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 5 लोगों से 1000, सेड़वा में 7 लोगों से 1000, सिणधरी में 5 लोगों से 500, शिव में 2 लोगों से 200, गडरारोड में 3 लोगों से 600, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 15 लोगों से 3000, धोरीमन्ना में 15 लोगों से 2500 एवं सिवाना में 22 लोगों से 4400 को मिलाकर कुल 76 लोगों से 13600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3268 लोगों से कुल 6,65,200 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाडमेर में 5 लोगों से 1000, सेड़वा में 7 लोगों से 1000, सिणधरी में 5 लोगों से 500, शिव में 2 लोगों से 200, गडरारोड में 3 लोगों से 600, बालोतरा में 2 लोगों से 400, गुडामालानी में 15 लोगों से 3000, धोरीमन्ना में 15 लोगों से 2500 एवं सिवाना में 22 लोगों से 4400 को मिलाकर कुल 76 लोगों से 13600 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 3268 लोगों से कुल 6,65,200 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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